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गाडिय़ों का बीमा हो सकता है सस्ता, मिलेगी राहत

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नई दिल्ली , आने वाले समय में थर्ड पार्टी (टीपी) इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के लिए जल्द ही एक प्रस्ताव लाने वाली है। वर्तमान में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी की दर 18त्न है। टीपी इंश्योरेंस लेना सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य है। कर में कटौती से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक, प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की उच्च दर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की एक बैठक में चर्चा हो सकती है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, वित्तीय सेवाओं के विभाग को दर में कटौती पर सुझाव देने के लिए कहा गया है, ताकि प्रस्ताव को जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रखा जा सके। अधिकारियों का विचार है कि इस मामले में जीएसटी दर के पुनर्गठन की जरूरत है, क्योंकि वाहन मालिकों के पास किसी भी कीमत पर इसे खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
वहीं, ट्रकर्स एसोसिएशन ने टीपी प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी तरह छूट की मांग की है और वित्त मंत्रालय ने उनकी मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बाल मालकित सिंह ने कहा, यह समाज से जुड़ा मुद्दा है और उसपर इसका असर पड़ता है। हमें अभी भी भरोसा है कि सरकार टीपी प्रीमियम पर जीएसटी को खत्म करेगी। इससे एक बड़े ट्रक पर लगने वाले प्रीमियम में पांच से सात हजार रुपये तक कमी आएगी और कुछ राहत मिलेगी।
इस बीच, पीएमओ ने सड़क परिवहन मंत्रालय से कहा है कि वह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य टीपी इंश्योरेंस के अधिक से अधिक प्रवर्तन के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे। वर्तमान में रजिस्टर्ड 50त्न से अधिक वाहनों के पास मान्य इंश्योरेंस कवर नहीं है।

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