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तिहाड़ के 32 कर्मचारियों की मिलीभगत से यूनिटेक के चंद्रा बंधुओं ने किया था जेल का दुरुपयोग

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यूनिटेक के चंद्रा बंधुओं को तिहाड़ जेल में सुविधा उपलब्ध करवाने और जेल का दुरुपयोग करने के मामले में तिहाड़ जेल नंबर 7 के 32 कर्मियों के खिलाफ़ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. ये एफआईआर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना द्वारा की गई इन्क्वायरी के बाद गयी है. 

दिल्ली पुलिस की इन्क्वायरी में ये बात सामने आई कि चंद्रा बंधुओं और तिहाड़ जेल नम्बर 7 के 32 कर्मियों की मिलीभगत रही है, जिसकी वजह से चंद्रा बंधुओं ने तिहाड़ में कैदी के तौर पर रहने के दौरान जेल का दुरुपयोग किया. दिल्ली पुलिस इस सम्बंध में तिहाड़ जेल प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र भेज दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जांच का निर्देश

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सिविल अपील दायर की गई थी. 26 अगस्त 2021 को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा स्टेटस रिपोर्ट जमा की गई. उस रिपोर्ट में बताया गया कि चंद्रा बंधुओं( संजय चंद्रा और अजय चंद्रा) ने तिहाड़ जेल में बन्द रहने के दौरान तिहाड़ जेल का दुरुपयोग किया है.

ईडी की स्टेटस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को मुंबई की आर्थर जेल और तलोजा जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में तुरंत इन्क्वायरी करने के निर्देश दिए. 28 सितम्बर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इन्क्वायरी रिपोर्ट जमा कर दी. पुलिस कमिश्नर द्वारा दायर की गई इन्क्वायरी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आपराधिक जांच करने की इजाजत दे दी. जिसके बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में इस सम्बंध में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

मिलीभगत में पाए गए तिहाड़ जेलकर्मी निलंबित होंगे

दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा दायर की गई जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन सभी कर्मियों को निलंबित किया जाए जो प्रथम दृष्टया मिलीभगत में शामिल पाए गए हैं. साथही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर प्रतिक्रिया करें.

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