कोलकाता, नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पिछले दिनों हुए कथित हमले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा है. सीजेआई ने कहा आप यहां क्यों आए. पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट जाइये. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट जाने कि मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाज़त के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 10 मार्च को नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच के कोर्ट को निर्देश देने की मांग की गई थी.
याचिका में चुनावी हिंसा पर नजर रखने और अपराधियों को दंडित करने की शक्ति के साथ एक अस्थायी निकाय का गठन करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की थी, साथ ही चुनावी हिंसा करने वालों को बढ़ी हुई सजा दिए जाने का निर्देश देने की भी मांग याचिका में की गई थी.
याचिकाकर्ता के मुताबिक ममता बनर्जी को घायल करने वाली घटना एक ऐसी घटना है जो संवैधानिक अधिकारी पर हमले के साथ मतदाता के विश्वास को भी प्रभावित करने वाला है इसलिए इसकी जां च जरूरी है.
उधर, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बयानबाजी के कारण लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अब चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों और बीएसएफ के खिलाफ दिये गए ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नोटिस भेजा है. नोटिस भेजकर 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 28 मार्च और 7 अप्रैल को केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ दिए उनके बयान को लेकर उन्हें नोटिस भेजा और 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. बता दें कि इसके पहले भी चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा था और मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट करने के ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जताई थी.