अंतरराष्ट्रीय

अगले महीने से ये देश देगा कोविड नियमों में ढील, फेस मास्क की अनिवार्यता भी होगी खत्म

France Covid-19 Update: फ्रांस में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस बीच फ्रांस की सरकार ने कोविड नियमों (Covid Rules) में ढील देने का फैसला किया है. फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स (PM Jean Castex) ने उम्मीद जताते हुए गुरुवार 20 जनवरी को कहा कि देश में फरवरी में कोरोना के मामले कम होंगे. नाइट क्लब्स (Nightclubs), सिनेमा हॉल, बार, स्पोर्ट्स और एंटरटेमेंट की जगहों पर लोगों को कोविड नियमों में छूट दी जाएगी. अगले महीने से नाइट क्लब्स खोलने की इजाजत दी जाएगी. इस दौरान नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम के नियमों में छूट दी जाएगी. 

अगले महीने से कोविड नियमों में ढील देगा फ्रांस

फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने कहा कि उत्साहजनक संकेतों के बीच फ्रांस 2 फरवरी से कोविड प्रतिबंधों को धीरे-धीरे कम करना शुरू करेगा. पीएम ने कहा कि रेस्तरां, सिनेमाघरों और अन्य सार्वजनिक जगहों में प्रवेश करने के लिए सोमवार से शुरू होने वाले “वैक्सीन पास” के कार्यान्वयन से दिसंबर से लगाए गए सख्त नियमों में ढील मिलेगी. पहले चरण में कॉन्सर्ट हॉल, खेल और अन्य कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की क्षमता सीमा को 2 फरवरी से खत्म कर दिया जाएगा. अभी इनडोर गेम्स के लिए दर्शकों की क्षमता 2,000 है जबकि आउटडोर के लिए ये क्षमता 5000 है.

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बूस्टर डोज पर जोर

प्रधानमंत्री कास्टेक्स ने स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्मचारियों के लिए घर से काम करना भी अब अनिवार्य नहीं होगा और फेस मास्क की जरुरत नहीं होगी. कास्टेक्स ने कहा कि 93 फीसदी फ्रांसीसी वयस्कों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लग चुकी है. हालांकि देश में अधिकारियों ने मंगलवार को रिकॉर्ड 464,769 नए दैनिक मामले दर्ज किए. वैक्सीन पास की घोषणा के बाद से 10 लाख फ्रांसीसी लोगों ने टीका लगाया है. यह अच्छा है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि बूस्टर शॉट्स को 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सोमवार से शुरू किया जाएगा.

दूसरे चरण में दिसंबर से बंद किए गए नाइट क्लबों को 16 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों को फिर से संगीत और खेल आयोजनों के साथ-साथ बार के लिए भी अधिकृत किया जाएगा. उस दिन फिर से स्टेडियम, सिनेमाघर और सार्वजनिक परिवहन में खाने-पीने की अनुमति होगी.

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