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बोतलबंद पानी बेचना अब नहीं होगा आसान, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

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नई दिल्ली , भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआई ने यह निर्देश दिया है।

यह निर्देश एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा। एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा।

नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन चिन्ह के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है। एफएसएसएआई ने कहा कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बनाने वाली कई कंपनियां एफएसएसएआई के लाइसेंस पर काम कर रही हैं लेकिन उनके पास बीआईएस सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है।

इसे देखते एफएसएसएआई के लाइसेंस के लिए बीआईएस लाइसेंस या इसके लिए आवेदन को अनिवार्य बना दिया गया है। एफएसएसएआई लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए भी बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य होगा।

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