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पैन और आधार में जन्म तिथि समान नहीं होने पर इन्हें कैसे लिंक करें, जानें यहां

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आधार नंबर को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. इससे पहले पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा 30 जून 2021 थी. अब आप 30 सितंबर 2021 से पहले आधार नंबर को पैन यानी पर्सनल अकाउंट नंबर से लिंक कर सकते हैं. लेकिन अभी भी काफी संख्या में पैन कार्ड, आधार से नहीं जुड़ पाए हैं और पैन-आधार लिंक करने में कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. UIDAI ने अपने FAQ में इसको लेकर ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालों को दिया है और इससे संबंधित जानकारी दी है.

इसके मुताबिक यदि जन्म तिथि के दस्तावेज देने पर उसे सत्यापित माना जाता है. यदि आप बिना किसी दस्तावेज के जन्म तिथि बताते हैं तो यह जन्म तिथि घोषित मानी जाती है. इसके अलावा यदि पैन और आधार में जन्म तिथि समान नहीं है और इन्हें लिंक नहीं करा पा रहे हैं तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है. ऐसी स्थति में आपको आधार या पैन कार्ड में से किसी एक में जन्म तिथि संशोधित कराना पड़ेगा और तभी आधार-पैन लिंक हो पाएंगे. क्योंकि इनको लिंक करने करने के लिए नाम,  जेंडर और जन्म तिथि दोनों में समान होनी चाहिए.

नाम अलग-अलग होने पर क्या करें
ऐसे में आपको इन दोनों को लिंक करने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में नाम, जेंडर और जन्म तिथि एक समान हैं. आधार और पैन में नाम बिल्कुल भिन्न होने होने की स्थिति में आधार या फिर पैन डेटा बेस में नाम चेंज करवाना पड़ेगा.परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर आधार कार्ड में करेक्शन कराया जा सकता है. आप अपना नाम, उम्र, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि में सुधार करवा सकते हैं. इनमें अपडेशन के लिए आईडी या एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की सबूत के तौर पर जरूरत होती है.

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