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आज से पीएफ खाता आधार से लिंक हुआ अनिवार्य, नहीं होने पर होगा आर्थिक नुकसान

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भारत में प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने वालों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है. अगर आप भी खाताधारक और आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो इसके कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या नए नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा.

यह है नया नियम

कर्मचारी भविष्य संगठन के नए नियम के अनुसार उनके प्रत्येक खाताधारको का पीएफ अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है. ईपीएफओ का यह नया नियम 1 सितंबर 2021 यानि आज से लागू हो चुका है. इस नए नियम से यह साफ हो गया है कि आपका पीएफ खाता आधार से लिंक होना ही चाहिए. अगर आपका खाता आधार से लिंक नही होगा तो आपके पीएफ खाते में आने वाली राशि को रोका जा सकता है. ऐसा होने पर इल्कट्रॉनिक चालान और रिर्टन नहीं भरा जा सकेगा. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने पीएफ खाता को आधार से लिंक कराने का फैसला लिया था.

ऐसे करें अपने आधार को पीएफ से लिंक

सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट खोले और यूएएन नंबर डालकर अपना अकाउंट लॉगइन करें.

अब मैनेज सेक्शन में KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद नए पेज खुलेगा वहां आधार सेल्कट करें.

आधार के सेल्कट करने के बाद आधार नंबर और आधर पर दिए गए अपना नाम दर्ज करें.

इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्यापित हो जाएगी और वह सेव कर लिया जाएगा.

सत्यापित होने के बाद आपका पीएफ खाता आधार से लिंक हो जाएगा. इसे आप इसी वेबसाइट के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं.

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