Online Card Usage: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से टोकनाइजेशन के नए नियम जारी किए गए हैं. इसके तहत कार्ड से भुगतान करने के तरीकों में बदलाव आएगा. आरबीआई कार्ड जारीकर्ताओं को भुगतान एग्रीगेटर और व्यापारियों के साथ कार्ड टोकन करने की अनुमति देता है. वहीं नए नियमों में प्राइवेसी को भी तवज्जो दी गई है.
आरबीआई के टोकेनाइजेशन के नए नियमों के तहत भुगतान एग्रीगेटर, व्यापारियों को दिसंबर 2021 के बाद ग्राहक कार्ड विवरण संग्रहीत करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही टोकन व्यवस्था के तहत प्रत्येक लेनदेन के लिए कार्ड विवरण इनपुट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. आने वाले नए साल से पूरी तरह से ये नियम लागू होंगे.
RBI allows card issuers to tokenise cards on file with payment aggregators & merchants; payment aggregators, merchants not permitted to store customer card details after December; no requirement to input card details for every transaction under the tokenisation arrangement pic.twitter.com/R0s6U7rXGA
— ANI (@ANI) September 7, 2021
प्राइवेसी का ध्यान
नए नियमों में कार्ड होल्डर के डेटा की प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है. नए नियमों के तहत कार्ड से भुगतान करने पर जारीकर्ता बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी वास्तविक कार्ड डेटा स्टोरेज नहीं कर सकता लेकिन ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग के लिए सीमित डेटा स्टोर किया जा सकता है. इसमें वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी चार अंक तक स्टोर किए जाने की इजाजत होगी.
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