व्यापार

म्यूचुअल फंड विदेश से प्राप्त धन का डिटेल्स होगा Form26AS में शामिल, CBDT ने किया सूची विस्तार

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

Income Tax Department Update : Income Tax Department की तरफ से High Value Financial Transaction की सूची का विस्तार किया है. यह सूची करदाताओं को उनके फॉर्म 26AS में उपलब्ध होगी. जिसमें म्यूचुअल फंड खरीद, विदेश से प्राप्त धन, Taxpayers के Income Tax Return में दी गई जानकारी शामिल है. फॉर्म 26AS करदाता अपने पैन का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 285BB के तहत नए फॉर्म 26AS में रिपोर्ट की गई जानकारी के दायरे का विस्तार करते हुए आदेश जारी किया है. 

टैक्सपेयर्स के Financial Transaction पर रहेगी नजर

26AS फॉर्म में दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी में किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिकृत डीलर के जरिए विदेश से मंगाया गया पैसा, कर्मचारी द्वारा लिये गये Tax Deduction के साथ वेतन का ब्रेकअप, अन्य करदाताओं के आईटीआर में जानकारी, आयकर रिफंड पर ब्याज, वित्तीय लेनदेन का विवरण जैसी जानकारी शामिल है. इसके अलावा, डिपॉजिटरी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा रिपोर्ट किए गए ऑफ मार्केट लेनदेन, आरटीए द्वारा रिपोर्ट किए गए म्यूचुअल फंड के लाभांश के बारे में जानकारी और आरटीए द्वारा रिपोर्ट किए गए म्यूचुअल फंड की खरीद के बारे में जानकारी भी फॉर्म 26AS में शामिल की जाएगी. 

CBDT ने तीन महीने के भीतर पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग खाते में फॉर्म 26AS में वार्षिक सूचना विवरण में, जानकारी अपलोड करने के लिए आय-कर (सिस्टम) के महानिदेशक को अधिकृत किया है. साल 2020-21 के बजट में आईटी अधिनियम में एक नई धारा 285 BB को जोड़ा गया था. इसके अनुसार फॉर्म 26AS को एक ‘Annual Information Statement’ में बदलने के लिए, इसमें TDS और TCS विवरण के अलावा, वित्तीय लेनदेन, करों के भुगतान, मांग की व्यापक जानकारी शामिल की जाएगी. 

पिछले साल मई में, आयकर विभाग के द्वारा संशोधित फॉर्म 26AS को अधिसूचित किया गया था. इसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अधिक-मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन की जानकारी शामिल थी. यह एक ऐसा कदम था, जिसने आई-टी रिटर्न की ई-फाइलिंग को काफी आसान कर दिया है.

Form 26AS में दिखेगा सभी Financial Transaction 

फॉर्म 26AS में यह नई रिपोर्टिंग करदाताओं के साथ-साथ Tax अधिकारियों को Taxpayers की प्रोफाइल का आकलन करने में मदद करेगी और करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच बेहतर तरीके से जानकारी साझा हो जायेगी. फॉर्म 26AS को संशोधित करते हुए, CBDT ने पिछले साल कहा था कि इनकम टैक्स विभाग को बचत बैंक खातों से जमा नकद या निकासी, अचल संपत्ति की खरीद – बिक्री ,  क्रेडिट कार्ड से भुगतान, शेयरों की खरीद, डिबेंचर, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड जैसी जानकारी प्राप्त होती थी. अब, वित्तीय लेनदेन की सभी तरह जानकारी नए फॉर्म 26AS में दिखाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: 

Tax Refund : महंगाई के दौर में त्योहारों से पहले टैक्सपेयर्स को राहत, एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी

Air India Stops Credit Facility : सरकारी बाबूओं, अधिकारियों को एयर इंडिया से उधार में हवाई टिकट मिलना हुआ बंद

Source link

Aamawaaz

Aam Awaaz News Media Group has been known for its unbiased, fearless and responsible Hindi journalism since 2018. The proud journey since 3 years has been full of challenges, success, milestones, and love of readers. Above all, we are honored to be the voice of society from several years. Because of our firm belief in integrity and honesty, along with people oriented journalism, it has been possible to serve news & views almost every day since 2018.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button