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Aadhaar Card में कितनी बार कर सकते हैं नाम, पता और जेंडर चेंज? जानिए इसके पूरे नियम

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Aadhaar Update: आधार कार्ड (Adhaar Card) भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण पहचान पत्र है. यह हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य दस्तावेज है. बिना आधार कार्ड के हमारे देश में कोई भी सरकारी काम नहीं होता है. इसलिए यह सबसे जरूरी है कि हर आधार कार्ड धारक का नाम, पता और फोन नंबर अपडेटेड हो. कई बार आधार कार्ड की जानकारियों में कुछ गलतियां हो जाती है. जिसे ठीक करने के लिए कार्डधारक को जनसेवा केंद्र जाना पड़ता है. 

आधार कार्ड में बदलाव करने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बताया है कि कार्ड में अपडेशन की एक सीमा है. इसका मतलब है कि किसी भी होल्डर के आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सीमा तय की गई है. हालांकि आधार कार्डधारक कई बदलाव ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपडेट के लिए उन्हें सेंटर ही जाना पड़ता है. वहीं यूआईडीएआई कार्डधारकों से दस्तावेज में बदलाव करने के लिए कुछ शुल्‍क भी लेता है.

कितनी बार कर सकते हैं नाम अपडेट?

आधार कार्ड में छोटी सी गलती के कारण कई बार बड़े-बड़े काम रूक जाते हैं. UIDAI ने अपनी एक आधिकारिक घोषणा में बताया कि किसी भी आधार कार्ड में हुई नाम की गलतियों को अधिकतम दो बार बदला जा सकता है. नाम बदलने के लिए आपको किसी आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है. यह घर बैठे ऑनलाइन भी बदला जा सकता है. 

कितनी बार कर सकते हैं जन्मतिथि अपडेट?

कार्डहोल्डर अपने आधार कार्ड में दिए गए बर्थ डेट की गलती को तीन साल के अंतराल के अंदर ही बदल सकते हैं. जिसका मतलब है कि अगर आधार कार्ड में जन्‍मतिथि तीन साल आगे या तीन साल पीछे से ज्यादा है तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते. वहीं पते की गलती को एक बार अपडेट किया जा सकता है. 

कितनी बार कर सकते हैं जेंडर अपडेट?

अगर आपके कार्ड में दर्ज जेंडर में कुछ मिस्टेक है तो इसे अपडेट करने के लिए आधार नामांकन/अपडेशन केंद्र पर जाना होगा. जन्मतिथि की तरह ही जेंडर को भी कार्डधारक आधार कार्ड पर सिर्फ एक बार बदल सकते हैं. UIDAI ने साल 2019 में प्रकाशित अधिसूचना में यह स्‍पष्‍ट किया था कि धारक केवल लिंग को एक बार ही अपडेट कर सकते हैं. 

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