Government Scheme: आप अगर बुढ़ापे में पैसे और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दर-दर नहीं भटकना चाहते हैं तो रिटायरमेंट की प्लानिंग करना बेहद जरूरी होता है. रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए आज कई तरह के निवेश से जुड़े विकल्प मौजूद हैं. इसमें निजी और सरकारी स्तर पर निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं ताकि बुढ़ापे में आपके पास पर्याप्त पूंजी आती रहे.
इन्हीं में से एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSMY). इस सरकारी स्कीम में आप प्रति दिन 1.80 रुपये निवेश कर बुढ़ापे में हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. केंद्र सरकार की यह स्कीम आमदनी के निचले पायदान पर जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए है.
इन्हें मिलेगा फायदा
ये योजना उन लोगों के लिए लाभकारी है, जो मजदूर, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक आदि जैस असंगठित क्षेत्र में का करते काम करते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज के दौर में देश के असंगठित क्षेत्र में तकरीबन 42 करोड़ लोग काम करते हैं.
इन्हें नहीं मिलेगा फायदा
यह क्योंकि एक सरकारी योजना है ऐसे में इस पर गारंटीड रिटर्न मिलना तय है. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या नेंशनल पेंशन स्कीम (NPS) या फिर राज्य कर्मचारी बीमा आयोग (ESIC) के सदस्य या वो लोग जो इनकम टैक्स जमा करते हैं उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
स्कीम के मुताबिक अगर व्यक्ति की हर महीने की आमदनी 15,000 रुपये से कम कमाते हैं और उसकी उम्र 40 साल से कम है तो वो 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन का हकदार हो सकता है. मोदी सरकार ने साल 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया था. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में करीब 10 करोड़ लोग को इस स्कीम के तहत रजिस्टर करा लिया जाए.
उम्र के हिसाब से निवेश
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से निवेश कर सकते हैं. अगर वो 18 साल का है तो हर महीने 55 रुपये निवेश करना होगा. 19 साल की उम्र के लोगों को हर महीने 100 रुपये और 40 साल की उम्र के लोगों को हर महीने 200 रुपये निवेश करना होगा. सरकार ने एक व्यवस्था ये भी की है कि अगर पेंशन सेवा शुरू होने से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति/पत्नी को पेंशन का 50 फीसदी रकम मिला करेगी.
पेंशन के लिए जरूरी कागजात
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपको मुख्य रूप से तीन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी. ये डॉक्युमेंट्स आधार कार्ड, IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता नंबर या फिर जन धन अकाउंट और एक वैध मोबाइल नंबर चाहिए. योजना से जुड़ने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर भी कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगा सकते हैं. साथ ही ये काम भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य बीमा निगम आयोग, केंद्र या राज्य के श्रम कार्यालय जाकर भी कर सकते हैं.
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