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अगर नहीं है मकान मालिक का पैन कार्ड, फिर भी जाने कैसे ले सकते हैं HRA पर टैक्स छूट का लाभ

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Tax Rebate on HRA: जो भी सैलेरी पाने वाले व्यक्ति किराये के घर में रहता है वो टैक्स का बोझ कम करने के लिये House Rent Allowance (HRA का लाभ partially या wholly ले सकता है. और जो लोग किराये के घर में नहीं रहते उन्हें House Rent Allowance के तौर पर मिलने वाले रकम पूरी तरह taxable होगा. House Rent Allowance यानि एचआरए हर कर्मचारियों को उसके एम्प्‍लॉयर ( Employer) द्वारा भुगतान किया जाने वाला अलाउंस है जो वेतन का हिस्सा होता है.

धारा 10 के तहत म‍िलती है छूट

House Rent Allowance टैक्‍सपेयर्स को हर साल हाउस रेंट के मद में भुगतान की जाने वाली राशि पर टैक्स छूट का लाभ देता है. HRA के रकम को इनकम टैक्स रिटर्न में धारा 10 के तहत खुलासा करना जरुरी है. धारा 10(3A) रिलेवेंट सेक्‍शन है, जिसके तहत छूट वाले एचआरए की राशि को दिखाया जाता है. आईटीआर दाखिल करते समय, कई आवश्यक क्‍लेम के बीच,  Form 16 में  House Rent Allowance के तहत मिलने वाले लाभ का भी खुलासा करना होगा. 

अगर आपके पास लैंडलॉर्ड का नहीं है पैन कार्ड

ये जानना बेहद जरुरी है कि यदि आप House Rent Allowance क्लेम करने के लिये 1 लाख रुपये सलाना से ज्यादा किराया दिखाते हैं तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड की फोटो कॉपी लगानी होगी. अब सवाल उठता है अगर आपके पास मकान मालिक का पैन उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या होगा? 

यदि आपका मकान मालिक अपना पैन कार्ड का डिटेल नहीं दे रहा है तो सवाल उठता है क्या कोई कर्मचारी House Rent Allowance का दावा कर सकता है? इस पर जानकारों का कहना है क‍ि यदि कर्मचारी द्वारा वार्षिक किराए के लिए भुगतान की गई राशि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, तो कर्मचारी को इंप्‍लॉयर के पास अपने मकान मालिक के पैन ड‍िटेल जमा करना अनिवार्य है. लेकिन अगर मकान मालिक के पास पैन नहीं है, तो कर्मचारी द्वारा मकान मालिक के नाम और पते के साथ एक ड‍िक्‍लेरेशन दायर करना होगा.

लेकिन जो कर्मचारी अपने मकान मालिक को सलाना एक लाख रुपये से कम किराया देता है उसे मकान मालिक का पैन कार्ड देने की जरुरी नहीं है. उसे केवल किराये के तौर पर भुगतान का House Rent Receipt अपने एम्पलॉयर को देना होगा. 

 31 द‍िसंबर है आईटीआर दाख‍िल करने की डेट

ये जानना भी जरुरी है कि इस इनकम टैक्स रिटर्न दाख‍िल करने की आखिरी तारीख 31 दि‍संबर 2021 है. डिपार्टमेंट ने स‍ितंबर में ट्वीट करके जानकारी दी थी. इससे पहले यह तारीख 30 सितंबर 2021 थी. यह फैसला नए पोर्टल में इनकम टैक्स रिटर्न दाख‍िल करने में आ रही द‍िक्‍कतों को देखते हुए लिया गया था.

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