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इस आदेश के बाद नहीं रुकेगी इन पेंशनर्स की पेंशन, जानिए क्या हुआ है बदलाव और कैसे मिलेगी राहत?

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EPFO Pension: रिटायर होने के बाद पेंशनर्स को जीवित रहने तक उसके प्रमाण के तौर पर EPFO के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है. अगर कहीं पर भी कोई पेंशनर ईपीएफओ के पास ये जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता, तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रोके जाने का प्रावधान है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन, आय का एक बेहद जरूरी स्रोत है. यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर, उनकी जरूरतें पूरी करने में और किसी भी तरह के मुसीबत की घड़ी में आर्थिक मदद भी करती है.

पेशनर्स के लिए अहम बातें

हालांकि, इसके लिए पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है. ये उनके लिए सिरदर्द जैसा काम है. ईपीएफओ (EPFO- Employees’ Provident Fund Organisation) के तहत आने वाली EPS (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) में भी रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देता है. लेकिन इसके तहत पेंशनर्स के लिए कई तरह के नियम-कानून तय किए गए हैं. इसलिए EPS के तहत बिना किसी समस्या के पेंशन की राशि पाने के लिए के पेंशनर्स को इन बातों का ध्यान जरूर रखना होता है.

लाइफ सर्टिफिकेट हर साल की ड्यूटी

पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर EPFO के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है. यदि ईपीएफओ के पास कोई पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाता, तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रुक सकती है.

इतने दिन के लिए वैलिड

जीवन प्रमाण पत्र की एक साल की वैधता होती है. यही वजह है कि पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है. इसके लिए EPFO जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आखिरी तारीख तय करता था, जिसके भीतर पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था. EPFO ने अब पेंशनर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र के नियम में एक बड़ी राहत दी है.

नए नियमों के तहत अब पेंशनर्स अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. उस प्रमाण पत्र की वैधता जमा कराने की तारीख से अगले एक साल तक रहेगी. मान लीजिए आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 दिसंबर, 2021 को जमा कराया है तो इसकी वैधता 30 नवंबर, 2022 तक रहेगी.

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