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जानिए कैसे नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपये निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स

How you can Save more Tax: जल्द आपकी कंपनी इस वित्त वर्ष 2021-22 में टैक्स सेविंग ( Tax Saving) को लेकर आपने जो निवेश या डिडक्शन ( Investment or Deduction) का डिक्लेयरेशन दिया होगा उसका लिखित सबूत मांगेगी, उस आधार पर अगले चार महीने के वेतन से टीडीएस ( Tax Deduction at Source) काटा जाएगा. जाहिर है आप चाहते होंगे कि आप पर कम से कम टैक्स ( Tax) का बोझ आये. तो आप यदि टैक्स बचाना चाहते हैं तो निवेश के बेहतर विकल्प पर गौर करना होगा. 

80सी के तहत टैक्स छूट बढ़ाने की मांग

आयकर की Section 80CCE के तहत मिलने वाली 1.50 लाख रुपये के टैक्स छूट की आपको जानकारी है. सालों से टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) सरकार और वित्त मंत्री ( Finance Minister) से Section 80CCE के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाने की मांग करते आये हैं, जिससे वे टैक्स बचा सकें और टैक्स सेविंग प्लान में निवेश कर सकें. पर ऐसा हुआ नहीं है. 

1.50 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ

लेकिन आज हम आपको बतायेंगे कैसे Section 80CCE के तहत 1.50 लाख रुपये पर मिलने वाली टैक्स छूट के अलावा भी कहां निवेश कर करदाता टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा Section 80CCE के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स में छूट मिलता है. यदि कोई टैक्सपेयर एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड, पीपीएफ, बीमा पॉलिसी, एनएससी, ELSS और नेशनल पेंशन स्कीम में 1.50 लाख रुपये निवेश करता है तो टैक्स छूट का हकदार होता है. 80 सी के तहत होमलोन के प्रिंसपल अमाउंट और बच्चों के ट्यूशन फीस के भुगतान पर भी टैक्स छूट मिलता है जो कि 1.50 लाख रुपये में ही शामिल है. 

कैसे बचा सकते हैं और टैक्स

लेकिन इसके अलावा भी आप कहीं निवेश कर टैक्स बचाना चाहते हैं तो धारा 80 CCD(1B) के तहत National Pension Scheme में निवेश कर टैक्स बचाया जा सकता है. नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) हाल के समय में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए टैक्स बचाने के लिहाज से बेहद लोकप्रिय विकल्प के तौर पर उभरा है. 

धारा 80 CCD के तहत NPS में निवेश पर टैक्स छूट 

धारा 80 सीसीडी के तहत टैक्स बचाने के लिए National Pension Scheme (NPS) में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं. इसके जरिए आप 50 हजार रुपये की अतिरिक्त निवेश पर टैक्स की बचत कर पाएंगे और 80 सी के तहत डेढ़ लाख की टैक्स बचत के साथ 50 हजार और यानि कुल मिलाकर  दो लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. 

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