रांची, झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह एवं उनके भाई दीनानाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में निचली अदालत के उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने यहां मामले में दोषियों की अपील याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने मामले में प्रभुनाथ सिंह के भतीजे रीतेश सिंह को राहत दी है। अदालत ने रितेश सिंह के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दिये गए फैसले में संशोधन किया है।
इससे पूर्व याचिका कर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में निचली अदालत के फैसले में कई त्रुटियां हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है। निचली अदालत ने सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ,दीनानाथ सिंह और रीतेश सिंह तीनों को लगभग दो दशक पुराने बिहार में सारण जिले के मशरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग की निचली अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इन सभी पर 40- 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हजारीबाग जिला अदालत के फैसले के खिलाफ तीनों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाते हुए वर्ष 2017 में एक अपील याचिका दायर की थी।