नईदिल्ली, देश में एक सितंबर से अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो रही है और धीरे-धीरे देश पूरी तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 1 सितंबर से देश के सभी राज्यों में सरकार स्कूल खोलने का निर्णय ले सकती है। हालांकि ये सिर्फ संभावना ही है इसको लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि कर्नाटक में 1 सितंबर से डिग्री कॉलेजों की ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो रही हैं। वहां 1 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लासेज शुरू करने की भी योजना है।
दरअसल 1 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक के चौथे चरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक-दो दिन में गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। इन गाइडलाइंस में कुछ चीजों को छोड़कर अधिकतर गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ़ से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारें अपने राज्य की परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। 1 सितंबर से जारी गाइडलाइंस को लेकर संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 22 मार्च से बंद मेट्रो सेवाओं को शुरू करने की छूट दे सकती है। मेट्रो शुरू करने पर कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा और टोकन्स जारी नहीं होंगे।
बार में टेकअवे के जरिए शराब बेचने की छूट मिल सकती है। कर्नाटक सरकार भी रेस्तरां में शराब बेचने की परमिशन देने का मन बना चुकी है। अगले महीने पब और क्लब भी खुल सकते हैं। राज्यवार बात करें तो कोलकाता में घरेलू उड़ानों को लैंड करने की छूट मिल जाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 सितंबर से दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद की फ्लाइट्स कोलकाता एयरपोर्ट उतर सकेंगी। राज्य में वीकेंड्स पर लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर अभी परिवहन सुविधा में छूट नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि मुंबई की लोकल ट्रेन सर्विस बंद रहेंगी. मुंबई पुलिस ने भी चेतावनी जारी की है कि अगर बिना वजह बाहर घूमते मिले तो गाड़ी सीज कर देंगे।
अनलॉक 4.0 में सिनेमा हॉल बंद रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे क्योंकि यह 25-30त्न क्षमता वाले शो चलाने के लिए संभव नहीं होगी। सिनेमा हॉल मालिकों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
राज्य के अंदर बसों का परिचालन परिवहन विभाग की शर्तों के अनुरूप होने लगेगा। होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। गाइडलाइंस के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।