नईदिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी की याचिका को कुरान से 26 आयतों को खारिज करने के लिए खारिज कर दिया और बिल्कुल तुच्छ याचिका भरने के लिए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया.कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका आधारहीन है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप गम्भीर है इस याचिका को लेकर याचिककर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में बच्चों को यह पढ़ाया जाता है. मदरसों में कानून के तहत मान्यता दी गई है. याचिका में कहा गया था कि ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा हैं. याचिका उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने दायर की थी.
इसमें याचिका में दावा किया गया है कि कुरान की 26 आयतों को बाद में जोड़ा गया है. इस आधार पर इन आयतों को पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग की गईं है. याचिका में कहा गया है कि इन 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है. रिजवी ने शीर्ष अदालत में इस मामले पर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर वो अपने धर्म के लोगों के निशाने पर आ गए थे. वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला बताया था. रिजवी ने कहा कि ये आयतें कुरान में पहले नहीं थीं, इनको बाद में शामिल किया गया.
शिया मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने की उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी. हालांकि कोर्ट मामले में सुनवाई को राजी हो गया था.