नईदिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़े ्रस्ढ्ढ मामले में भी दीप सिद्धू को सोमवार को जमानत मिल गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने 25 हजार रूपये के निजी मुचलके पर दीप सिद्धू को यह जमानत दी है।
एएसआई ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। अदालत ने कहा कि पुलिस पहले ही 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ कर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि जब सिद्धू को पहले मामले में इसी तरह के तथ्यों पर एएसजे द्वारा नियमित जमानत दी गई थी तो उसकी हिरासत के 70 दिन हो चुके थे।
अब कोर्ट की ओर से एएसआई मामले में भी जमानत मिलने के बाद दीप सिद्धू के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है।
बता दें, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान दिल्ली के तीन बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं।किसानों ने अपनी मांगों पर बल देने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी इलाकों में ट्रैक्टर परेड की अनुमति देने की मांग की थी। शुरुआती असमंजस के बाद पुलिस ने वह परमीशन दे दी थी।
आरोप है कि इसके बाद आंदोलनकारी किसान परमीशन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आईटीओ से होते हुए लाल किले तक पहुंच गए और फिर वहां पर जमकर तोडफ़ोड़ मचाई। इस दौरान कई पुलिसवालों को बुरी तरह पीटा गया। दीप सिद्धू पर आरोप है कि वह इस हिंसाई भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसी के उकसावे पर लोगों ने लाल किले से तिरंगा उतारकर वहां निशान साहिब फहरा दिया।
इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को जमानत दी थी। लेकिन जमानत मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। जेल से बाहर निकलने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने पुरातत्व विभाग की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर आरोपी की जमानत मंजूर की थी।