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मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण बढ़ाने का जिम्मेदार चुनाव आयोग को माना

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नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए लताड़ा है। और इस लापरवाही के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो तो गलत नहीं होगा।

आज मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद भी चुनावी रैलियों को नहीं रोका था। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव का जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा।

हालांकि अदालत में जैसे ही चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया, मतदान दिवस पर नियमों का पालन किया गया था। इसपर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनट पर था।

अदालत ने दी कड़ी चेतावनी अदालत ने इसी के साथ चेतावनी दी है कि अगर दो मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया, तो वह मतगणना पर रोक लगा देंगे। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात ये है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए और मतगणना की तैयारी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है।

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