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गोवा से लेकर लद्दाख, जानिए देश के अलग अलग राज्यों में पर्यटकों के लिए क्या हैं गाइडलाइन

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Tourist Corona Guidelines: कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों में खासकर की पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा समेत कई राज्यों में पर्यटकों की भीड़ प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई है. इस दौरान कई जगहों पर कोविड प्रोटकॉल की भी धज्जियां उड़ रही हैं जिस से कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है. 

कोरोना की दूसरी लहर में मामलों की कमी के बाद से कई राज्यों ने अपने यहां यात्रा प्रतिबंधों में ढील की शुरुआत कर दी थी जिस से की एक बार फिर इनकी आर्थिक व्यवस्था बहाल हो सके. हालांकि प्रतिबंधों में छूट के बाद से ही कई पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. अब इसके चलते राज्य सरकारों ने एक बार फिर अपने कई पर्यटक स्थलों पर आने के नियमों में बदलाव किए हैं. अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उस से पहले देश के अलग अलग राज्यों में यात्रा के क्या नियम हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरुरी है. 

गोवा 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि, ऐसे स्थानीय नागरिक जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके है को गोवा में आने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखनी होगी. हालांकि ये आदेश पर्यटकों के लिए लागू नहीं है. यहां आने वाले पर्यटक अगर दोनों डोज लगवा भी चुके है उसके बाद भी उन्हें अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. 

हालांकि ना तो राज्य ना ही कोर्ट ने ये बात स्पष्ट की है कि वो स्थानीय नागरिक और पर्यटकों में अंतर कैसे करेंगे. 

नंदी हिल्स, बैंगलोर 

कर्नाटक सरकार ने यहां के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नंदी हिल्स में वीकेंड पाकर पर्यटकों के आगमन पर पाबंदी लगा दी है. बैंगलोर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदी हिल्स में 11 जुलाई को 8,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे जिसके बाद प्रशासन ने यहां ये प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. राज्य के चिक्काबल्लापुर जिला प्रशासन ने 12 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि नंदी हिल्स में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध रहेगा. 

लद्दाख

यदि आप लद्दाख जाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए 96 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है. ऐसा ना होने पर आपको यहां अनिवार्य तौर पर कोरोना का टेस्ट करना होगा. 

सिक्किम 

सिक्किम में सरकार ने 5 जुलाई को पर्यटकों के आगमन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था. साथ ही ये भी आदेश दिया था कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं वो राज्य में आ सकते हैं. बता दें कि यहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मार्च से पर्यटकों के आगमन पर पाबंदी थी. 

 हिमाचल प्रदेश 

हरियाणा में जून महीने के मध्य में कोरोना के नियमों में ढील दी गई थी. जिसके बाद से यहां पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर से भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ पहुंचने लगी है. यहां आने के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य नहीं है. हालांकि सरकार ने राज्य में कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड 

लॉकडाउन हटने के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में छूट दे दी थी लेकिन भीड़ पर काबू पाने के लिए अब इसे फिर से जरूरी बना दिया गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को उत्तराखंड में प्रवेश करना है तो 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, होटल या गेस्ट हाउस की बुकिंग डिटेल और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है.

मेघालय 

यहां आने वाले पर्यटकों को भी आगमन से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है. राज्य के सभी प्रवेश स्थानों पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. हालांकि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हो उन्हें इसमें छूट दी गई है.

पुडुचेरी

पुडुचेरी में आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है. यदि आप सड़क मार्ग से यहां आ रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ई-पास होना अनिवार्य है. 

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