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PMLA Case: ED के समन पर अनिल देशमुख ने कहा- मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है

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मुंबई: ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को पेश होने के लिए समन जारी किया था. लेकिन अनिल और ऋषिकेश ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे. अनिल देशमुख ने ईडी को खत लिखकर इस बात का जिक्र किया है. हालांकि उनके वकील इंद्रपाल सिंह एड़ी ईडी दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ईडी के समन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं. ईडी को लिखे खत में देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद भी उन्हें जो समन किया गया है उससे वह आश्चर्यचकित हैं. 

अनिल देशमुख ने ईडी को लिखे अपने पत्र में कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी द्वारा अपनी ताकत और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि अभी तक मुझे ईसीआईआर की कॉपी ईडी की तरफ से या कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं. जिससे साफ होता है कि यह समन केवल मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 1 दिन पहले ईडी ने जो समन भेजा है, उससे मेरा डर और पुख्ता हो गया है कि ईडी की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है.

अनिल देशमुख की याचिका पर 3 अगस्त को होगी सुनवाई
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए. देशमुख पर मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार के एक समूह से जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और इस मामले की ईडी द्वारा जांच की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका पर गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं दिया था, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी कथित जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी. पीठ ने कहा, इस याचिका को 3 अगस्त को संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें, ताकि सभी मामलों में समान आदेश पारित किया जा सके.

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