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केन्द्र सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज लेकर आई है. अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने लोकसभा में गुरूवार को बताया कि इस योजना के अनुसार, हर मौत पर साढ़े तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशित और घायलों के सवा लाख रुपये देने का प्रावधान है.
इस योजना में मृतकों के माता-पिता, विधवाओं और बुजुर्गों को राज्य सरकारों की तरफ से जीवन भर 2500 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है. पेंशन पर यह भुगतान राज्य सरकारों की तरफ से वहन किया जाएगा.
अल्पसंख्य मंत्रालय ने कहा कि 2014 में, भारत सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों’ के दौरान मारे गए प्रति मृतक को 5 लाख रुपये की बढ़ी हुई राहत देने की योजना शुरू की. केंद्रीय बजट 2021-22 में 84 दंगों के मृतक के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिए 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
मंत्रालय ने आगे कहा कि बढ़ाई गई अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने फंड से करेंगे. केन्द्रीय गृह मंत्रालय संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट की रिसिप्ट पर उन्हें फंड जारी करेगा.
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