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द्वारका में हज हाउस की साइट पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने DDMA एक्ट के तहत दर्ज किया मामला

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में निर्माणाधीन हज हाउस (Haj House) के विरोध में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए एक्ट (DDMA Act) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामला इस प्रदर्शन के आयोजनकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया है. 

द्वारका जिले के डीसीपी एसके मीणा ने बताया कि शुक्रवार को सेक्टर 22 में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था. जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे. इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) की अवहेलना होती भी देखी गयी, जिसके बाद द्वारका सेक्टर-23 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

सीसीटीवी फुटेज की जांच

पुलिस आयोजनकर्ताओं का पता लगा रही है. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद भी ली जा रही है. इस मामले के तहत शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और निर्माण का विरोध किया गया था.

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस की साइट पर आसपास के गांव मे रहने वाले और सोसाइटी के लोग एकत्र हुए थे. लोगों ने हज हाउस के निर्माण का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों में हिंदूवादी संगठनों के लोग भी शामिल थे. लोगों का यह भी कहना था कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल से भी हज हाउस को न बनाए जाने की दरख्वास्त भी कर चुके हैं.

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