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Maharashtra COVID 19 Guidelines: कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र में जैसे-जैसे नए मामलों में कमी देखी जा रही है, सरकार ‘ब्रेक द चेन’ के तहत पाबंदियों में भी छूट दे रही है. उद्धव सरकार ने 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति देने का फैसला किया है. हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए. कस्टमर को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है. स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों.
इनडोर खेलों की अनुमति होगी, लेकिन सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. गाइडलाइन के मुताबिक, प्ले ग्राउंड, बीच और चौपाटी खोले जाने का फैसला स्थानीय प्रशासन को दिया गया है.
महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट
महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप से संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए, जिनमें से सात मामले मुंबई से हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इन नए मामलों के सामने आने के साथ महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस स्वरूप से संक्रमण के 65 मामले सामने आ चुके हैं.
महाराष्ट्र में कोरोना के मामले
राज्य में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5,560 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 163 मरीजों की मौत हुई है. इतने ही समय में 6,944 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है. इसके बाद संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 61,66,620 पहुंच गई है.
राज्य में अब तक 63,69,002 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 1,34,364 मरीजों की मौत हुई है. मंगलवर को संक्रमण के 5,609 नए मामले मिले थे और 137 संक्रमितों की जान गई थी. इस समय राज्य में 64,570 मरीजों का इलाज चल रहा है.
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