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असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित

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Cattle Protection Bill: असम विधानसभा ने शुक्रवार को राज्य में मवेशियों के वध, खपत और परिवहन को विनियमित करने के उद्देश्य से मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पारित किया. एक प्रवर समिति को कानून अग्रेषित करने से सरकार के इनकार के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा किए गए वाकऑउट के बावजूद इसे पारित किया गया है. जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 को पारित करने की घोषणा की वैसे ही सत्तारूढ़ बीजेपी सदस्यों ने ‘भारत माता की जय’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए और मेज थपथपाई.

अकेले निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने विधेयक पर विचार किए जाने पर सदन से बहिर्गमन किया था. विपक्षी कांग्रेस, एआईयूडीएफ और सीपीआई (एम) ने सरकार से विधेयक को विधानसभा की चयन समिति को समीक्षा के लिए भेजने का आग्रह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कानून पर चर्चा पर अपने जवाब के दौरान प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

संशोधन को किया स्वीकार

मंदिरों या क्षत्रपों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के एक खंड पर आपत्ति पर सरमा ने दावा किया कि किलोमीटर और किलोमीटर क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है और राज्य में 70,000-80,000 बस्तियों में कोई हिंदू नहीं है. हालांकि, उन्होंने विधेयक में परिभाषा से ‘भैंस’ को हटाने के लिए एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम के जरिए लाए गए एक संशोधन को स्वीकार कर लिया.

सरमा ने 12 जुलाई को सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा था कि कानून यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर-बीफ खाने वाले समुदायों या स्थानों पर मुख्य रूप से रहने वाले क्षेत्रों को वध की अनुमति न दी जाए, जो किसी मंदिर और किसी भी अन्य संस्था के अधिकारियों द्वारा निर्धारित पांच किलोमीटर के दायरे में आता है.

धार्मिक अवसरों के लिए छूट

उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट दी जा सकती है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा था कि नए कानून बनाने और पहले के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करने की अनिवार्य आवश्यकता थी, जिसमें मवेशियों के वध, खपत और परिवहन को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था. नया कानून जब अधिनियमित हो जाता है तो किसी व्यक्ति को मवेशियों का वध करने से रोक देगा, जब तक कि उसने किसी विशेष क्षेत्र के पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो.

विधेयक के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी केवल तभी प्रमाण पत्र जारी करेगा जब उसकी राय में गाय की उम्र 14 वर्ष से अधिक हो. गाय, बछिया या बछड़े का तभी वध किया जा सकता है जब वह स्थायी रूप से अक्षम हो. साथ ही केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त बूचड़खानों को कसाई मवेशियों को अनुमति दी जाएगी. यदि अधिकारियों को वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो नया कानून राज्य के भीतर या बाहर गोवंश के परिवहन की जांच करेगा. हालांकि, एक जिले के भीतर कृषि उद्देश्यों के लिए मवेशियों को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

किसी जिले के भीतर बिक्री और खरीद के उद्देश्य से पंजीकृत पशु बाजारों से मवेशियों को ले जाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. इस नए कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे. दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन साल की कैद या 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है. नए कानून के तहत अगर कोई दोषी दूसरी बार उसी या इससे जुड़े अपराध का दोषी पाया जाता है तो सजा दोगुनी हो जाएगी. कानून पूरे असम में लागू होगा. वहीं ‘मवेशी’ शब्द बैल, गाय, बछिया, बछड़ों पर लागू होगा.

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