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राणे के इसी बयान के बाद शिवसेना की नासिक शहर इकाई के प्रमुख ने उनके खिलाफ साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि), 505 (2) (शरारत), 153-बी (1) (सी) (टिप्पणी से वैमनस्य, या शत्रुता या घृणा या द्वेष की भावना पैदा होने की आशंका) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राणे को रत्नागिरि जिले में पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां वह ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के तहत दौरे पर थे. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद राणे को संगमेश्वर थाना ले जाया गया.
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