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देश में आगामी जन्माष्टमी और गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. गुजरात सरकार ने भी त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस बना लिए हैं. इस बार भी त्योहारों के दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा.
गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य में आगामी जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के उत्सव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. राज्य सरकार ने जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के दौरान प्रमुख शहरों में रात के दौरान कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. आगामी प्रमुख त्योहारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश बनाने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई.
Night curfew to be implemented on the occasion of Janmashtami- from midnight (30th August) to 1 am in 8 major cities of the state. Not more than 200 visitors will be allowed at temple premises: Gujarat Chief Minister’s Office
— ANI (@ANI) August 24, 2021
जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि कर्फ्यू मध्यरात्रि (30 अगस्त) से प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में रात के 1 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक दर्शनार्थियों की अनुमति नहीं होगी. मुख्यमंत्री ऑफिस से इस बारे में जानकारी मिली.
सरकार ने मूर्ति की ऊंचाई भी की निर्धारित
गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति की ऊंचाई भी सरकार ने निर्धारित किया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि 9 सितंबर से 19 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतम 4 फीट की ऊंचाई वाली ही मूर्ति रखी जा सकेगी. वहीं, घर पर ज्यादा से ज्यादा दो फीट की मूर्ति की स्थापना की जा सकेगी.
पंडाल में सिर्फ आरती और प्रसाद वितरण ही हो सकेगा. इसके अतिरिक्त कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे. पूजा के दौरान लोगों की भीड़ को कम रखने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है.
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