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न्यायाधिकरण में खाली पड़े पदों को 2 हफ्ते में भरने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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Appointment In Tribunals 2021: देश भर के ट्रिब्यूनलों में खाली पड़े पदों को भरने से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 2 हफ्तों के भीतर न्यायाधिकरण में खाली पड़े पदों को भरा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ‘सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी’ के जरिए अनुशंसित व्यक्तियों (सिफारिश की गई लिस्ट) के बजाय ट्रिब्यूनल में वेटलिस्ट से लोगों को नियुक्त करने को लेकर सरकार की खिंचाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को न्यायाधिकरणों में 2 हफ्ते के भीतर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है. साथ ही अनुशंसित सूची में शामिल व्यक्तियों को शामिल न कर पाने पर कारण बताने को क‍हा है. 

स्थिति दयनीय

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कमेटी ने चिन्हित लोगों की लिस्ट तैयार कर सिफारिश कर दी थी तो फिर वेटलिस्ट में शामिल लोगों को ट्रिब्यूनल में क्यों नियुक्त किया गया. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ‘मन मुताबिक’ लोगों की नियुक्ति की गई है. कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में खाली पदों को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि स्थिति दयनीय है और वादियों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता.

केंद्र करेगा नियुक्तियां

हालांकि, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार 2 हफ्तों में ट्रिब्यूनल में चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की सूची से नियुक्तियां करेगा. जानकारी के लिए विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हैं. इन खाली पड़े पदों को भरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी तीखी टिप्पणियां कर चुका है.

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