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कर्नाटक पुलिस संशोधन विधेयक 2021 पास, सट्टेबाजी से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाने में मिलेगी मदद

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Karnataka Police Amendment Bill 2021: कर्नाटक में बढ़ रहे ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को रोकने के लिए कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक 2021 पास कर दिया गया है. जिसके बाद अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं. इससे राज्य में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाने में मदद मिलेगी. साथ ही बच्चों के भीतर बढ़ रहे ऑनलाइन गेम्स को लेकर डिप्रेशन और सुसाइड के मामलों में भी कमी आएगी. इस बिल के पास होने से ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को राज्य में बैन कर दिया गया है.

हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री अपने नुकसान की ओर देख रही है. यह ड्रीम 11, नजरा, एमपीएल, गेम्स 24-7 और पेटीएम फर्स्ट गेम्स जैसे भारतीय स्टार्टअप को प्रभावित करेगा. डेटा प्लेटफॉर्म ट्रेक्सन के मुताबिक भारत में 623 गेमिंग स्टार्टअप हैं. एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि गेमिंग स्टार्टअप सेक्टर भारत का गौरव है. इनमें से कई घरेलू स्टार्टअप ने विभिन्न देशों में परिचालन शुरू करके दुनिया भर में भारतीय ध्वज फहराया है. इस तरह के बिल इन स्टार्टअप द्वारा दिखाए गए नवाचार और उद्यम को खत्म कर देंगे.

विधेयक किया था पेश

दरअसल, बीते हफ्ते शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा में गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक 2021 को पेश किया था. जिसमें राज्य भर में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. इस बिल में नियमों का उल्लंघन करने वालों को अधिकतम तीन साल की कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने के भी प्रावधान की बात कही गई है.

हालांकि इस बिल के साथ फायदे और नुकसान दोनों देखे जा रहे हैं. अगस्त 2020 में हैदराबाद पुलिस ने बीजिंग टी पावर कंपनी नामक एक चीनी फर्म से जुड़े एक ऑनलाइन जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इस चीनी कंपनी ने कई ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म बनाए थे और 1100 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन किए थे. इसी के साथ कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु ने भी ऐसे गेमिंग ऐप्स को बैन किया है.

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