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राशन की दुकान से पानी, बिजली समेत कई यूटिलिटी बिलों का होगा भुगतान, पैन और वोटर कार्ड भी बनेगा

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राशन दुकान पर अब राशन के अलावा जल्द ही बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल का भुगतान हो सकेगा. इसके साथ ही पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स का काम  और अप्लाई कर सकेंगे. खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों के आमदमी को बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. के साथ एक करार किया है.

आधिकारिक बयान के अनुसार फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन डिपार्टमेंट(DFPD) ने CSC ई-गवर्नेंस के साथ करार किया है. इस करार का मकसद फेयर प्राइस शॉप डीलर्स के जरिए सीएससी से जुड़ी सर्विसेज की डिलिवरी के जरिए राशन दुकानों की इनकम में इजाफा करना है.

DFPD के सेक्रेटरी सुधांशु पांडेय और CSC के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार त्यागी के उपस्थिति में डीएफपीडी की डिप्टी सेक्रेटरी ज्योत्सना गुप्ता और सीएससी के वाइस प्रेसिडेंट सार्थिक सचदेव ने हस्ताक्षर किए.

क्या है यह करार

खाद्य मंत्रालय और राशन दुकानों के आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडया इंक के साथ हुए करार के अनुसार ग्राहकों से जुड़ी अतिरिक्त सुविधा जैसे बिलली, पानी अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी.

सीएससी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित होंगे राशन दुकान

खाद्य मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिं के साथ हुए करार के बाद राशन दुकानों को अब सीएएसी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित किया जा सकता है. ऐसे सीएससी केन्द्रों को अपनी सुविधा से अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने को कहा जाएगा. इनमें बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन करना, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं आदि शामिल हैं. ग्राहक को पास की राशन दुकान पर ये सेवाएं उपलबध होंगी और दूसरी तरफ इन दुकानों को आमदनी बढ़ाने का एक जरिया मिल सकेगा.

80 करोड़ों लोगों को होगा फायदा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के निहित केंद्र राशन दुकानों के जरिए  एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की काफी कम रुपये पर प्रति व्यक्ति प्रति परिवार पांच किलो खाद्यान उपलब्ध कराता है. इस कानून के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं.

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