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गुरुग्राम में महिला डॉक्टर ने पति पर लगाया कार में GPS ट्रैकर डिवाइस लगाने का आरोप

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हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला डॉक्टर ने अपने पति पर कार में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाने और उसका पीछा करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है. महिला अपने पति से अलग रह रही है.  शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, उसे 26 सितंबर को अपनी कार में एक जीपीएस एस20 पोर्टेबल ट्रैकर, मारुति सुजुकी एस-प्रेसो मिला था.

कार में मिला जीपीएस ट्रैकर डिवाइस

महिला के अनुसार वह अपनी कार से सेक्टर 69 में मरीज देखने जा रही थी. उसी दौरान वह मोबाइल पर बात करने के बाद स्टीयरिंग के नीचे खाली जगह पर मोबाइल रख रही थी. उसी समय उसका मोबाइल नीचे गिर गया और जब वह अपना मोबाइल लेने के लिए नीचे झुकी तो उसने वहां काले रंग का बॉक्स देखा. बाक्स को चेक किया तो उसने उसमें जीपीएस पाया. घर लौटकर उसने डिवाइस की तस्वीर अपने भाई को भेजी तो उसके भाई ने उसे बताया कि वह ट्रैकर जीपीएस डिवाइस है. ये जानने के बाद उसने डिवाइस खोला तो उसमें उसे सिम मिली.

पति व ससुर पर जासूस करने का आरोप

महिला ने अपने पति व ससुर पर उसकी जासूसी करने का शक जताया है. महिला के अनुसार उसकी कार की चाबी उसके अलावा सफाई करने वाले युवक के पास भी रहती है. शिकायतकर्ता महिला ने अपने सफाई कर्मी पर शक जताया है कि उसने उसके पति व ससुर के साथ मिलिभगत कर ये डिवाइस उसकी कार में लगाई थी. महिला डॉक्टर का आरोप है कि डिवाइस लगाकर उसकी मूवमेंट और लोकेशन रिकॉर्ड कर किसी दूसरी डिवाइस पर ट्रांसमिट की जा रही थी. डॉक्टर ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है.

महिला की शिकायत पर IT एक्ट के तहत मामला दर्ज

महिला की शिकायत के आधार पर सेक्टर 56 थाना की पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 354डी (पीछा करना), 354 सी, 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 67 (प्रकाशित या प्रसारित करना या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना) मामला दर्ज किया है.

पुलिस मामले की कर रही जांच

वहीं सेक्टर 56 के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), इंस्पेक्टर अमित कुमार ने कहा, “हम मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैकर डिवाइस किसने, किसके निर्देश पर और किस उद्देश्य से लगाया था.” मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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