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सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार को झटका, नहीं मिली जमानत

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Chhatrasal Stadium Murder Case: राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar) की हुई हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ओलंपिक विजेता सुशील कुमार (Sushil Kumar) की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुशील कुमार ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर कथित रूप से संपत्ति विवाद को लेकर स्टेडियम में इस साल मई में हमला किया था. बाद में सागर धनखड़ ने दम तोड़ दिया.

जेल में पिछले दो जून से बंद अंतरराष्ट्रीय पहलवान ने अदालत से राहत दिये जाने का अनुरोध करते हुये यह कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं इसका मकसद उन्हें अपमानित करना और उनकी छवि को धूमिल करना है.

एक याचिका में उन्होंने कहा कि एक उभरते पहलवान की ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण मौत’’ को सनसनीखेज बनाया गया और कुछ लोगों ने निहित स्वार्थों के कारण उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया. ओलंपियन ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ने उनकी ‘‘झूठी और गलत छवि’’ पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पुलिस ने उनके और कुख्यात बदमाश के बीच संपर्क दिखाने के लिये मीडिया को झूठी जानकारी दी.

अधिवक्ता प्रदीप राणा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद जांच एजेंसी द्वारा किए गए सभी दावे असत्य हैं और हकीकत में उनका कोई आधार नहीं है.

इधर, पीड़ित और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुये अधिवक्ता नितिन वशिष्ठ ने कहा कि कुमार को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है और कुमार के साथ मिल कर वे लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

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