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बंगाल में 16 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, HC ने राज्य सरकार के फैसले को दी मंजूरी

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West Bengal School Reopen: पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र बंद किए गए स्कूल अब फिर से खुलेंगे. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से घोषित 16 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने में कोई बाधा नहीं है. हालांकि, स्कूल खुलने पर भी कक्षाओं को कोरोना रोकथाम नियमों का पालन करना होगा.

फैसले के खिलाफ दायर की गई थी एक जनहित याचिका

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई की. इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसने स्कूलों के फिर से खुलने से पहले एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आह्वान किया है. इसमें उल्लेख किया गया है कि इस समिति को राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और फिर सरकार को सिफारिशें देनी चाहिए ताकि उसके अनुसार कदम उठाए जा सकें.

फिलहाल नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी

राज्य ने 18 नवंबर से स्कूल खोलने की घोषणा की है. अधिसूचना के साथ राज्य ने कहा कि फिलहाल नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं लगेंगी. नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगी. दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगी. पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की सफाई और सफाई के लिए 109 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.

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