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Lakhimpur kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत की अर्ज़ी अदालत ने खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने अन्य दो आरोपियों को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है. ज़िला जज ने केस डायरी और अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है.
आपको बता दें कि तिकुनिया हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले में यूपी पुलिस अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
9 अक्टूबर को हुई थी आशीष की गिरफ्तारी
हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. पुलिस ने आशीष को दो बार पेश होना का नोटिस दिया था. दूसरे नोटिस के बाद आशीष पुलिस के सामने पेश हुआ था.
क्या है पूरा मामला?
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को चार किसानों को एक एसयूवी कार द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था, जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे. किसानों का आरोप है कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था. आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसान अब केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वह भी इस मामले में आरोपी हैं.
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