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नई दिल्ली: निर्भया रेप मामले में सभी चार दोषियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद अब इन दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होनी है. कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद कहा कि कोर्ट के इस फैसले से मैं बेहद खुश हूं. यह फैसला कानून के प्रति महिलाओं का विश्वास बढ़ाएगा. वहीं, निर्भया के पिता ने कहा कि हमें इस दिन का लंबे समय से इंतजार था. जो फैसला आया है उससे हम बेहद खुश हैं.
अदालत ने बुधवार को मामले के चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया है. चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी. दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने के आदेश की घोषणा की. मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है. उधर, निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी की सजा की तिथि मुकर्रर किए जाने के बाद कहा कि यह आदेश कानून में महिलाओं के विश्वास को बहाल करेगा.
इससे पहले निर्भया की मां की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चली. उनकी मांग थी कि सभी दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आप अपना वकालतनामा जमा करें. फिर दोषी मुकेश के वकील एमएल शर्मा ने कहा कि मैं आधे घंटे में जमा कर दूंगा. उनका कहना है कि मुकेश को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि एमएल शर्मा क्या आप दोषी मुकेश से मिले हैं? इस पर वकील एमएल शर्मा ने कहा कि मुझे उनके परिवार ने पैरवी करने के लिए कहा है.
एमिकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर ने कहा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए की किसकी क्या भूमिका है. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि किसी भी दोषी की कोई याचिका पेंडिंग नहीं है, डेथ वारंट जारी किया जाए. निर्भया के वकील जितेन्द्र झा ने कोर्ट से कहा कि दोषी क्यूरेटिव पिटीशन तभी दाखिल कर सकते हैं जब उनकी पुनर्विचार याचिका सर्कुलर के जरिए खारिज़ की गई हो.