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पति-पत्नी विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी पिता की ही

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Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पति और पत्नी के बीच विवाद में बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि बेटे के वयस्क होने तक उसका भरणपोषण करना पिता की जिम्मेदारी है. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा, “पति और पत्नी के बीच जो भी विवाद हो, एक बच्चे को पीड़ित नहीं होना चाहिए बच्चे के विकास को बनाए रखने के लिए पिता की जिम्मेदारी तब तक बनी रहती है, जब तक कि बच्चा/बेटा वयस्क नहीं हो जाता.

पीठ ने कहा कि बच्चे की मां कमा नहीं रही है और वह जयपुर में अपने पैतृक घर में रह रही है. इसलिए शिक्षा सहित उसके बेटे के भरणपोषण के लिए एक उचित/पर्याप्त राशि की आवश्यकता होती है, जिसका भुगतान प्रतिवादीपति को करना होगा.

पिता को हर महीने 50,000 रुपये भरणपोषण देने का भी निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए फैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पति और पत्नी को दी गई तलाक की डिक्री की पुष्टि की. साथ ही पिता को हर महीने 50,000 रुपये भरणपोषण देने का भी निर्देश दिया. पीठ ने इस बात पर विचार किया कि अलग हो चुके जोड़े मई 2011 से साथ नहीं रह रहे हैं.

पीठ ने कहा कि दिसंबर 2019 से पिता ने उस राशि का भुगतान करना बंद कर दिया था, जिसका भुगतान सेना के अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर, 2012 को पारित आदेश के तहत किया जा रहा था. पीठ ने कहा, “प्रतिवादीपति को प्रतिवादी की स्थिति के अनुसार, बेटे के भरणपोषण के लिए दिसंबर 2019 से अपीलकर्तापत्नी को प्रति माह 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है. दिसंबर 2019 से नवंबर तक प्रति माह 50,000 रुपये का बकाया 2021 का भुगतान आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए.दंपति का विवाह 16 नवंबर, 2005 को हुआ था और वह व्यक्ति तब एक मेजर के रूप में सेवा कर रहा था. दंपति का बच्चा अब 13 साल का हो गया है.

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