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ED ने पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनकी पत्नी पर कसा शिकंजा, जब्त की करोड़ों की संपत्ति

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Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति सील कर दी है. इसमें उसके बैंक खातों के अलावा फूलपुर इलाहाबाद की जमीनें भी शामिल है. उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले बाहुबली नेता और माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की यह पहली कार्रवाई है.

प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने बताया की एजेंसी ने अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि हथियाने समेत अनेक गंभीर अपराधों में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी जांच शुरू की थी. अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि अतीक अहमद ने कई गलत धंधों के जरिए पैसा कमाया और यह पैसा उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों के बैंक खातों में भी जमा कराया. 

रिश्तेदारों की संपत्ति पर भी नकेल

यह भी आरोप है कि इस पैसे से इलाहाबाद और उसके आसपास अनेकों जमीनें खरीदी गईं. ईडी का दावा है कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि उनके द्वारा कमाए गए पैसे का इस्तेमाल उनके रिश्तेदारों ने अपनी फर्मों में भी किया. जांच के दौरान यह भी पता चला कि इस पैसे से अतीक अहमद ने अपनी पत्नी के नाम पर अनेकों जमीनें लीं और इन जमीनों को लेने में सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर भूमि खरीदी गई. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अनेक सरकारी विभागों जैसे आयकर विभाग एमसीए आदि से अनेक प्रकार का डाटा एकत्र किया.

8 करोड़ की कुल चल-अचल संपत्ति जब्त

इस डेटा की जब समीक्षा की गई तो अतीक अहमद द्वारा कमाए गए पैसे के इस्तेमाल का पता चला. जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जब्त की है. ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इलाहाबाद की तहसील फूलपुर की परगना झूसी के मौजा कटका की दो जमीनें शामिल है. यह संपत्ति अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीन के नाम पर खरीदी गई थी.

आरोप है कि यह संपत्ति अतीक अहमद द्वारा गलत तरीके से कमाए गए धन के जरिए खरीदी गई थी. इसके साथ ही ईडी ने अतीक अहमद के 10 बैंक खाते और उसकी पत्नी के एक बैंक खाते में पड़े करोड़ों रुपए भी जब्त किए हैं. इस मामले में अनेक लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं जिनके आधार पर आगे भी अनेक चल अचल संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं. मामले की जांच जारी है.

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