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Omicron की तेज हुई रफ्तार, महाराष्ट्र-गुजरात में इतने नए मामले आए सामने, सख्त हुई पाबंदियां

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Omicron new cases in Maharashtra, Gujarat: देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पैर पसारते जा रहा है. महाराष्ट्र हो या दिल्ली, देश के तमाम बड़े शहरों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. कोरोना की पहली और दूसरी लहर की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 20 मामले सामने आए हैं. अकेले मुंबई में ही 11 मरीज इससे संक्रमित पाए गए हैं. वहीं, पुणे में 6, सतारा में 2 और अहमदनगर में एक केस सामने आया है. महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब कुल केस 108 हो गए हैं.

वहीं, महाराष्ट्र से सटे राज्य गुजरात में ओमिक्रॉन के आज 13 नए मामले सामने आए. इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 43 हो गई है. आज वडोदरा में 7, खेड़ा में 3, अहमदाबाद में 2, आनंद और वडोदरा में 1-1 मामला सामने आया है. राहत की बात ये है कि गुजरात में ओमिक्रॉन के 8 मरीज ठीक भी हो चुके हैं. 

गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल  केस

वडोदरा-17
अहमदाबाद-9
आनंद-4
जामनगर- 3
मेहसाणा-3
खेड़ा-3
सूरत-2
गांधीनगर-1
राजकोट-1

महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू

ओमिक्रॉन के खतरे को देखते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. पूरे राज्य में एक जगह पर 5 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर भी पाबंदी लग गई है. इसके अलावा जो भी कोविड नियमों का उल्लंघन करता है उसपर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर किसी कार्यक्रम में नियमों का उलघंन होता है तो आयोजक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

वहीं, शादी में लोगों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है. इंडोर वेडिंग में 100 और आउटडोर वेडिंग में सिर्फ 250 लोगों की ही इजाजत दी गई है. इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, सिनेमा हाल में 50 फीसदी क्षमता की अनुमति दी गई है. 

गुजरात के आठ शहरों में रात के कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को आठ शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी है. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार कर्फ्यू देर रात एक बजे से सुबह पांच बजे के बजाय रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. कर्फ्यू का नया समय 25 दिसंबर से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर में लागू होगा.

अधिसूचना में कहा गया है कि इन आठ शहरों में दुकानों, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को रात 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी. इसमें कहा गया है कि महामारी के मद्देनजर लगाए गए अन्य प्रतिबंध 30 नवंबर, 2021 के आदेश के अनुसार लागू रहेंगे. 

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