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आखिर कैसे शिकंजे में आया कालीचरण? एक गलती ने खोल दिया निजी ठिकाने का राज

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Kalicharan Maharaj Arrested: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. रायपुर पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें कालीचरण की तलाश में भेजी गयीं थी. इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजी गयीं थी टीमें. गुरुवार सुबह 4 बजे पुलिस की 7 सदस्यीय टीम ने रायपुर में बागेश्वर धाम के पास कालीचरण का दबोचा लिया.

कालीचरण ने 26 दिसंबर की शाम रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया. इसके बाद रात में ही कालीचरण ट्रेन से छत्तीसगढ़ से फरार हो गए. अगले दिन कालीचरण ने एक वीडियो जारी किया और अपनी गलती पर अडिग रहा. इसी वीडियो के बाद पुलिस की सायबर सेल टीम वीडियो को ट्रेस किया. 

एक गलती ने सलाखों के पीछे पहुंचाया
कालीचरण की एक गलती ने उसके निजी ठिकाने का राज खोल दिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. दरअसल, उसने छतरपुर के पल्लवी गेस्ट हाउस से वीडियो जारी किया था. पुलिस को फोन का आखिरी लोकेशन भी खजुराहो में ही मिला था. इसलिए पुलिस की तीन अगल-अगल टीम गिरफ्तारी के लिए भेज दी गई. पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रायपुर से फरार होने के बाद से ही कालीचरण का फोन बंद हो गया था. लेकिन एक बार मध्य प्रदेश के खजुराहो में कालीचरण का फोन चालू हुआ. इसके बाद कालीचरण ने फिर अपना फोन बंद कर दिया. अब जानकारी मिली है कि पल्लवी गेस्ट हाउस से 25 किलोमिटर दूर प्राइवेट रूम में रह रहा था. यानी कालीचरण गिरफ्तारी के डर से मध्य प्रदेश से भागा नहीं.

रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया, मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक प्राइवेट व्यक्ति के यहां किराए में रूम लेकर रुका हुआ था. वहां से रायपुर पुलिस ने गुरुवार सुबह 4 बजे कालीचरण को गिरफ़्तार किया. देर शाम तक टीम आरोपी को लेकर रायपुर पहुंचेगी.

कालीचरण के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज
रायपुर टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया है. धर्म संसद के दौरान कालीचरण का व्याखायन वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी गई. इसमें समाज में शत्रुता फैलाने वाली धाराएं जोड़ी गई है. वीडियो फुटेज जब्त कर लिए गए. रायपुर एएसपी ने बताया कि कालीचरण पर धारा- 153(a), 153 (b) भी जोड़ दी गई. इसके अलावा शुरुआत में धारा- 294 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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