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दिल्ली में दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर, जानिए कैसा बीता पहला दूसरा दिन

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Delhi Weekend Curfew Update: दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है. वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के लोगों को विशेष परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है. इसके लिए ई-पास लेना जरूरी है. वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन रहा और कर्फ्यू लागू होते ही दिल्ली की सड़कों पर गाड़िया न के बराबर ही दिखाई दी. जरूरी सेवाओ के अलावा सभी कुछ बंद रहा. इस वीकेंड कर्फ्यू का बाजारों में भी सख्ती से पालन होता होता दिखाई दिया. सभी बाजार पूर्णरूप से बंद है.

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में DDMA की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि दिल्ली में प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ वीकेंड कर्फ्यू भी जरूरी है. जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुआ और वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है. शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में कर्फ्यू शुरू हो गया था. दिल्ली में पिछले कई दिनों से नाईट कर्फ्यू  जारी है, इसलिए शुक्रवार रात शुरू हुआ कर्फ्यू सोमवार सुबह खत्म होगा. दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर प्रशासन भी अलर्ट है. पुलिस की तरफ से दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग और हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोक के पूछताछ की जा रही है. सिर्फ जरूरी सेवाओ और जरूरी काम से बाहर निकले लोगी को ही निकलने की इजाजत है. 

पिछले 24 घंटे में देश मे कोरोना के 1.5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके है. तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में भी आंकड़ा हर रोज़ बढ़ा रहा है. कल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,181 मामले सामने आए. वही 19.60% संक्रमण दर पहुंच गई है. दिल्ली में करोना के इस बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कई सारे प्रतिबंध लगे हैं, जिसमें वीकेंड भी कर्फ्यू जारी है. हालांकि गनीमत यह है कि इस बार वीकेंड कर्फ्यू पर लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है. रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिली है.

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किसे है छूट

न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचानपत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति है. जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं. ऐसे लोगों को यह छूट वैध पहचानपत्र पेश करने पर दी जा रही है.

 

 

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