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Bank Loan Fraud Case: कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी. दरअसल स्विस बैंक यूबीएस (Swiss Bank UBS) के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था.
माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन लंदन हाई कोर्ट (London High Court) के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है.
UBS bank wins the right to repossess and sell fugitive businessman Vijay Mallya’s luxury home in London where he stays with his son & 95-year-old mother
(File photo) pic.twitter.com/VIg3ZJ6YIm
— ANI (@ANI) January 18, 2022
लंदन के घर में रहतीं हैं माल्या की मां
माल्या के लंदन स्थित इस घर में उसकी 95 साल की मां रहती हैं. बता दें कि कारोबारी माल्या मार्च साल 2016 में ब्रिटेन भाग गया था. वह भारत में 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी और धनशोधन के मामले में वांछित है. यह कर्ज किंगफिशयर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिए थे. 65 साल का माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर है. ऐसा माना जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वह जमानत पर रह सकता है.
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