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Manipur Election 2022: चुनाव आयोग ने मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों में बदलाव कर दिया है. चुनाव आयोग के पुराने फैसले में मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान तीन मार्च को होना था, लेकिन अब जो नया फैसला हुआ है उसके मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 28 फरवरी और दूसरे चरण की वोटिंग 5 मार्च को कराएगी जाएगी.
Election Commission revises Assembly poll dates for Manipur
Voting for the first phase of elections to take place on Feb 28 instead of Feb 27
Second phase of voting to happen on March 5 instead of March 3 pic.twitter.com/igACD2GoLo
— ANI (@ANI) February 10, 2022
आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा मंगलवार को दो दिवसीय मणिपुर दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायज़ा लिया था. मंगलवार को सुशील चंद्रा ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कहा था कि निर्वाचन आयोग चुनावों में सरकारी मशीनरी और धन बल के दुरुपयोग को कतई सहन नहीं करेगा.
अपनी टीम के साथ इम्फाल पहुंचे चंद्रा ने कहा था कि मतदान अधिकारियों के किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण मंशा या पक्षपात करने के बारे में पता चलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा था कि मतदाता निर्वाचन आयोग के ‘सीविजिल ऐप’ पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं. उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मणिपुर में 16.4 प्रतिशत मतदान केन्द्रों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जायेगा.
चंद्रा ने बताया था कि पांच विधानसभा क्षेत्रों – सिंगजामेई, थौबल, याइसकुल, वांगखेई और चूड़ाचांदपुर में अपने बूथों का प्रबंधन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाएगा. उनकी ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के 2,968 मतदान केंद्रों में से 2,400 में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, और शेष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग के दायरे में आयेंगे.
चंद्रा ने कहा था कि वरिष्ठ नागरिक, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज और आवश्यक सेवाओं में लगे लोग डाक मतपत्र की सुविधा का उपयोग करके अपना वोट डाल सकेंगे. उन्होंने बताया था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों को उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता है. जनीतिक दलों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे उन उम्मीदवारों के बारे में जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, विस्तृत जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रचारित करें, साथ ही इस तरह के चयन का कारण भी बताएं.
कोविड-19 प्रोटोकॉल और टीकाकरण की स्थिति पर, चंद्रा ने कहा था कि चुनाव संबंधी कार्यों में शामिल सभी मतदान अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से टीका लगवाना होगा. उन्होंने बताया था कि पात्र मतदानकर्मियों को एहतियाती खुराक दी जा रही है.
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