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Lakhimpur Kheri Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को लखीमपुर में चार किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार किया. इससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. न्यायालय के आदेश में कुछ धाराएं उल्लेख से छूट गई थीं, जिसके कारण आशीष की रिहाई अटक गई थी जबकि उसकी जमानत 10 फरवरी को ही हो गई थी.
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की बेंच ने आशीष मिश्रा द्वारा दायर सुधार आवेदन पर यह आदेश पारित किया. अर्जी में कहा गया था कि अदालत ने मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी और जमानत आदेश में आईपीसी की धाराओं- 147 , 148, 149, 307, 326, 427 सपठित धारा 34, आयुध अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का उल्लेख है.
इसमें कहा गया था कि उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 302 और 120 बी का उल्लेख जमानत आदेश में होना चाहिए था क्योंकि अदालत ने जमानत अर्जी सभी धाराओं के अपराध को ध्यान में रखते हुए सुनी थी और फिर आदेश पारित किया था. अर्जी में कहा गया था कि किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि गलती से उक्त धाराएं उल्लेख से छूट गई हैं जिस कारण आदेश को सुधारकर उक्त धाराओं का उल्लेख करना जरूरी है क्योंकि इसके बिना जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी.
हाई कोर्ट ने अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए इसे मंजूर कर लिया और आदेश में आईपीसी की धारा 302 व 120 बी जोड़ने का आदेश जारी कर दिया.
आपको बता दें कि लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा ने शुक्रवार को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ का रुख किया था और जमानत आदेश में हत्या से संबंधित धारा 302 एवं आपराधिक साजिश से संबंधित धारा 120 बी का उल्लेख करने का आग्रह किया, जिनका अनजाने में उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेख छूट गया था. अदालत ने सोमवार को इसमें सुधार करते हुए नया आदेश जारी किया.
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