नईदिल्ली, देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने वाले दिशानिर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने कहा, हर राज्य के पास अपने वित्त के आधार पर कोरोना से निपटने की अलग नीति है, इसलिए शीर्ष अदालत निर्देश जारी नहीं कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के तहत मांग कि गई थी कि कोरोना से मरने वालों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने के लिए कोई राष्ट्रीय पॉलिसी या गाइडलाइंस बनाई जाए। याचिका में मांग की गई थी कि इस वायरस से लडऩे के लिए फिलहाल कोई इलाज नहीं है। ऐसे में मौत के बाद परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया, कोर्ट का कहना है कि कोरोना को लेकर पूरे देश में एक जैसे हालात नहीं हैं।
बता दें कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31 लाख के पार कर गया है. इसमें से अब तक 3,106,348 पॉजिटिव मामले है। अब तक 2338035 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसमें से 57542 लोगों की मौत हो चुकी है।