नईदिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है।
टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का 10 फीसदी अपफ्रंट भुगतान करना होगा। कोर्ट ने एजीआर बकाए के री-वैल्यूएशन की याचिका खारिज कर दिया है। आईबीसी केस में एजीआर भुगतान मौजूदा कंपनियां नहीं देंगी। स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर मौजूदा कंपनियों को राहत मिली है। एक तरह से देखा जाए तो इस फैसले से एयरटेल, वोडाफोन को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि जस्टिस मिश्रा कल यानी 2 सितंबर को ही रिटायर हो रहे हैं और उन्हें इस मामले में फैसला देना था।
इससे पहले एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 20 साल का वक्त मांगा था। एयरटेल ने सरकार को 13,004 करोड़ रुपये की रकम चुकाई है। डाट के पास भारती एयरटेल की 10,800 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी मौजूद है। कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का पालन करेगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को आदेश दिया था कि टेलीकॉम कंपनियां 23 जनवरी तक बकाया राशि जमा करें।
कंपनियों ने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली ने भुगतान के लिए ज्यादा वक्त मांगते हुए नया शेड्यूल तय करने की अपील की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।