नईदिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो यात्री बिना नेगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिन के लिए चरंटीन रहना होगा।
संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को छूट रहेगी, अगर उन्हें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। दिल्ली में शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी। रेस्टॉरेंट और बार में कुल बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब दिल्ली मेट्रो में यात्री कोच की 50 प्रतिशत हिस्से में यात्रा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल में कुल बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत हिस्से में बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50 प्रतिशत यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी।
वहीं दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी। नए आदेश के मुताबिक अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे।
नए आदेशों में राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, पीएसयू, कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेगा।
स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, फायर और इमरजेंसी, सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों और संस्थानों को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं।