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सभी आरटीओ में कोरोना का ग्रहण, अब एक मई तक नहीं बनेंगे ड्राइव‍िंंग लाइसेंस

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लखनऊ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस और परिवहन कार्यालयों में संक्रमित होते कर्मियों को देख विभाग ने 23 अप्रैल यानी गुरुवार से एक मई तक प्रदेश भर के सभी आरटीओ और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के कामकाज पर रोक लगा दी है।

इस दौरान प्रदेश भर के सभी आरटीओ कार्यालयों में किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। इस आशय के निर्देश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सूबे के सभी आरटीओ कार्यालयों को भेज दिए हैं। जिन आवेदकों ने लर्नर लाइसेंस, स्थाई डीएल, नवीनीकरण, पता परिवर्तन आदि डीएल संबंधित कार्य के लिए 23 अप्रैल से एक मई का स्लॉट बुक कराया है अब उन स्लॉटाें को आगे बढ़ा दिया जाएगा।

टाइम स्लॉट 15 मई के बाद रीशेड्यूल किए जाएंगे। उनके मैसेज डीएल आवेदकों को अलग-अलग तारीखों पर भेजकर बुलाया जाएगा। परेशान न हों आवेदक उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है।

ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ कार्यालय से रोजाना एक हजार से अधिक लाइसेंस जारी होते है। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से रोजाना 450 लर्नर लाइसेंस, 180 स्थायी लाइसेंस, 150 नवीनीकरण और डुप्लीकेट लाइसेंस के अलावा देवा रोड एआरटीओ कार्यालय से तीन सौ लाइसेंसों पर मुहर लगती है।

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