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नौ अक्तूबर से मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की रोजाना सुनवाई होगी

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने सोमवार को नौ अक्तूबर से मामले की दैनिक सुनवाई का फैसला किया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की पूर्ववर्ती सरकार ने नवंबर, 2007 में संविधानेत्तर आपातकाल लागू करने को लेकर पूर्व सैन्य शासक के खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति यावर अली की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को मामले की कार्यवाही को स्थगित करते हुए कहा कि दुबई में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ नौ अक्तूबर से प्रतिदिन सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति अली ने गृह मंत्रालय से लिखित रूप में यह बताने को कहा है कि मुशर्रफ को किस तरह अदालत में पेश किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अली ने अभियोजन पक्ष के वकील नसीर-उद-दीन नैयर से कहा कि वह अदालत को बताएं कि क्या मुशर्रफ का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है या नहीं।
मुशर्रफ लौटने का वादा कर 18 मार्च, 2016 को चिकित्सा उपचार के लिए दुबई चले गए थे। कुछ माह बाद एक विशेष अदालत ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया था।

मुशर्रफ सुरक्षा कारणों का हवाला देकर तभी से पाकिस्तान लौटने से मना कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के वकील ए शाह ने कहा कि मुशर्रफ सुरक्षा कारणों से अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मुशर्रफ की तबीयत ठीक नहीं है और दुबई के चिकित्सकों ने उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी है। शाह ने कहा कि सरकार अगर मुशर्रफ को राष्ट्रपति के स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराएगी तो वह अदालत में पेश हो सकते हैं।

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