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लखनऊ, राजधानी में कोरोना वायरस महामारी और त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में आगामी 30 मई तक धारा 144 लागू हो गई है। जिसका उल्लघंन करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इसके लिए पुलिस आयुक्त सुजीत पाण्डेय के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था नवीन अरोडा ने सरकार की मंशा के अनुरूप सर्कुलर जारी कर दिया है। दिए गए सर्कुलर में जेसीपी नवीन अरोड़ा ने कई बिन्दुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिसे सौ फीसदी लागू किया जाएगा। रविवार को संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ऐसा कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसेस के चलते आगामी त्योहारों और मेलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल में पंडाल लगाकर प्रसाद वितरण करने और लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है। यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बिना पुलिस की अनुमति के आयोजित नहीं होंगे कोई कार्यक्रम
जेसीपी नवीन अरोडा ने बताया कि कोविड-19 के भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए पुलिस आयुक्त लखनऊ सुजीत पाण्डेय ने एक एडवायजरी जारी की है। जिसके तहत जनपद में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक,सांस्कृतिक, धार्मिक जुलूस, खेल संबधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली तथा इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही आगामी त्यौहारों पर परम्परागत जुलूस, कार्यक्रम बिना पुलिस की अनुमति के आयोजित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति पूर्व अनुमति हासिल किए बगैर कोई प्रचार कार्य नहीं करेगा न ही किसी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति 5 या पांच से अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा।
ध्वनि प्रदूषण फ़ैलाने वालों की खैर नहीं
यही नहीं नवीन अरोरा ने बताया कि किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों या अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबध में ध्वनि प्रदूषण करेगा। कोई भी व्यक्ति लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अंदर लाठी, डण्डा, तेज धार वाले चाकू, नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा आग्नेयास्त्र सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथो का अपमान नहीं करेगा।
सार्वजानिक और धार्मिक स्थलों पर बैनर पोस्टर लगाने पर प्रतिबन्ध
धार्मिक स्थलों, स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा। न ही किसी को इस कार्य में सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक, लिखित एवं प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना प्रेषित करेगा। ऐसा करना दण्डनीय अपराध होगा और इस तरह के कार्य करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। किसी भी डयूटीरत कर्मचारी, अधिकारी के साथ अभद्रता करना अब महंगा पडेगा। किसी तरह की मुनाफाखोरी कालाबाजारी नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस की जानकारी के बाद छुपाने पर कई धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।