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यूपी में शुरू होगी बस और टैक्सी सेवा- मुख्यमंत्री योगी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनलॉक-1 के तहत राज्य में बस और टैक्सी सेवा की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करने वाली है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीच में सीएम योगी ने कहा कि अनलॉक-1 के दौरान सामूहिक जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना भी अनिवार्य है।
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है। इससे पहले ही शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक-1 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य अपनी-अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस संबंध में कुछ ही देर बाद अपनी गाइडलाइंस जारी करने वाली है।
8 जून से अनलॉक-1
बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। एक से 30 जून तक के लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन कहां होगा, इसका फैसला जिलाधिकारी करेंगे।  देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम तीन चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देशभर में आठ जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
राज्यों के बीच परिवहन पर पाबंदी खत्म
गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। यानी जहां अनुमति हैं, वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इसे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा।
कुछ पाबंदियां पहले की तरह
सरकार ने भले ही देश को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकलने पर फेस मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बना रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
ये सलाह भी पहले की तरह
65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी। गाइडलाइन में यह बी कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था हो, सेनेटाइजेशन किया जाए।

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